सभी सरकारी कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय की चेतावनी 30 सितंबर तक ये काम नही किया तो पेंशन का लाभ नहीं

Goverment Employee Pension News : वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी कर्मचारियों को एक अहम आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि हर कर्मचारी को 30 सितंबर से पहले पेंशन योजना का चुनाव करना जरूरी होगा। तभी उन्हें गारंटी वाली पेंशन का लाभ मिल सकेगा। मंत्रालय की ओर से 1 अप्रैल 2025 से इस गारंटी पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी और अब तक इसकी डेडलाइन दो बार बढ़ाई जा चुकी है। इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि 30 सितंबर तक सभी कर्मचारियों को अपना विकल्प चुनना ही होगा।

यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि तय

गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में मंत्रालय ने कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारी 30 सितंबर तक एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का चुनाव कर लें। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एक विकल्प के तौर पर शुरू की गई है। यूपीएस में शामिल होने पर कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की सुविधा दी जाएगी। सरकार चाहती है कि कर्मचारी समय रहते इस योजना का चुनाव करें ताकि उनके अनुरोधों का निपटान समय पर हो सके।

रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा

यूपीएस का चुनाव सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी खुला है। पात्र कर्मचारियों और रिटायर हो चुके लोगों को 30 सितंबर 2025 तक इस योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा। मंत्रालय ने सभी से अपील की है कि वे अंतिम समय में किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी से बचने के लिए समयसीमा से पहले ही अपना निर्णय ले लें। ध्यान रहे, अगर कोई कर्मचारी एनपीएस में बने रहने का विकल्प चुनता है तो बाद में यूपीएस में शामिल नहीं हो पाएगा।

अब तक कितनों ने चुना विकल्प

20 जुलाई तक लगभग 31,555 केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस से जुड़ चुके हैं। हालांकि अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है। वहीं, मंत्रालय ने 25 अगस्त को एक और अहम सुविधा दी—यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी चाहें तो एक बार फिर से एनपीएस में लौट सकते हैं। लेकिन यह सुविधा केवल एक बार ही मिलेगी और इसके बाद उन्हें दोबारा यूपीएस में जाने का विकल्प नहीं मिलेगा।

रिटायरमेंट से पहले बदल सकेंगे योजना

वित्त मंत्रालय के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने यूपीएस चुना है, उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि से एक साल पहले (या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में निर्धारित तिथि से तीन महीने पहले) एक बार एनपीएस में वापस लौटने की अनुमति दी जाएगी। यानी, कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही, यूपीएस में शामिल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का भी लाभ मिलेगा, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करता है।

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